10/04/2026
*भादरा के बीकानेर स्वीट्स का खाद्य लाइसेंस निलंबित*
*गुलाब जामुन का नमूना 'अनसेफ' मिलने पर कार्रवाई, 15 से 22 अप्रैल तक निर्माण-विक्रय पर प्रतिबंध*
हनुमानगढ़। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई में भादरा के एक प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में नमूना 'अनसेफ' पाए जाने के आधार पर की गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद द्वारा 28 फरवरी 2026 को भादरा स्थित मैसर्स श्री बीकानेर स्वीट्स से गुलाब जामुन (घी से निर्मित) का नमूना लिया गया था। उक्त नमूने की जांच जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर में कराई गई, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 17 मार्च 2026 को प्राप्त हुई। जांच में पाया गया कि नमूने में घी के स्थान पर अन्य घटिया या सस्ते खाद्य पदार्थों का उपयोग किया गया, जिससे वह मानव उपभोग के लिए 'अनसेफ' श्रेणी में पाया गया।
इस पर संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के अंतर्गत संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीकरण/लाइसेंस क्रमांक 22223003000936 को 15 अप्रैल 2026 से 22 अप्रैल 2026 तक निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान को अपने परिसर अथवा अन्य किसी स्थान पर किसी भी प्रकार का खाद्य निर्माण, भंडारण या विक्रय करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रति सजग रहें तथा किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर विभाग को सूचित करें।